जनपद में धारा 163 लागू, दिनांक 24 अप्रैल से लागू होकर 22 जून तक के लिए रहेगी प्रभावी



मीरजापुर 24 अप्रैल 2025- अपर जिला मजिस्ट्रेट शिव प्रताप शुक्ल द्वारा जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्र धारा-163 लगाई गई हैं। उन्होंने अपने आदेश के तहत जनपद मीरजापुर में धरना/प्रदर्शन/सभा, अक्षय तृतीया, परशुरा जंयती, महराणा प्रताप जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, ईदुज्जुहा (बकरीद) एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओ आदि के अवसर पर जनपद में सुरक्षा, शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं प्रभावी नियंत्रण/अंकुश लगाए जाने दृष्ठिगत जनपद मीरजापुर के सम्पूर्ण क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 दिनांक 24 अप्रैल 2025 से दिनांक दिनांक 22 जून 2025 तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश अथवा आदेश के किसी अंश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा-223 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। अतः आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

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