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Showing posts from June, 2023

पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार चलाया गया चेकिंग अभियान

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       यूपी / चन्दौली        खबर  यूपी के चंदौली के चकिया कोतवाली के अंतर्गत आने वाले शिकारगंज पुलिस चौकी का है, जहां पर कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाए रखने के मद्देनजर चंदौली पुलिस कप्तान के आदेशानुसार शिकारगंज चौकी इंचार्ज जनक सिंह के नेतृत्व में क्षेत्र में पैदल गस्त कर क्षेत्र का भ्रमण कर कानून व्यवस्था को कायम रखने हेतु दिशा निर्देश दिया गया वही आगामी त्यौहार को देखते हुए चौकी अंतर्गत चेकिंग अभियान चलाया गया,  जिसमें लोगों को उनकी सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश दिया गया की आप सब जब भी अपने वाहनों से बाहर निकले हेलमेट लगाकर और सुरक्षित चलें वही पैदल गस्त करते हुए चौकी इंचार्ज जनक सिंह और अपने हमराहियों सविनय सिंह, अक्षय कुमार, शिवांशु सिंह, रविन्द्र, विनय तिवारी के साथ क्षेत्रवासियों को निर्देश दिया कि आप सब क्षेत्र में कानून व्यवस्था को सुरक्षित बनाए रखने में पुलिस और प्रशासन की सहयोग करें ताकि आने वाले समय में कोई होनी अनहोनी ना घटने पाए, वहीं पुलिस कप्तान के निर्देशानुसार क्षेत्र में भ्रमण कर पुलिस ने क्षेत्रवासियों को सजग और सुरक्षित रहने की सलाह दी ,

दबंग यादवो द्वारा दलित की जानलेवा हमला

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  दबंग यादवो द्वारा दलित की जानलेवा हमला, पुलिस प्रशासन मौन, नही दर्ज हुआ एफआईआर  चकिया चंदौली। स्थानीय थाना चकिया के अंतर्गत मुबारकपुर में मनबडू दबंग यादवों ने दलित के ऊपर किया जानलेवा हमला। वृहस्पतिवार लगभग रात्रि 8 बजे विवेक कुमार पुत्र मंगल प्रसाद, श्यामप्यारी पत्नी मंगल प्रसाद, अपनी दादी के दसवां का सामान लाने मुबारकपुर गया था। जिसमे राम प्रकाश यादव, विकलेश यादव पुत्र राम नवल, छोटू यादव, लल्लन यादव, कबाहट, सौरभ, सचिन, शत्रुधन इत्यादि लोगो ने दलित के ऊपर किया जान लेवा हमला। विवेक जब शोर किया तो आस पास के लोगो को देख दबंग व्यक्ति भाग निकले। जिसमे विवेक कुमार अचेत अवस्था में पढ़ा रहा और डायल 112 के आने के बाद एक व्यक्ति को थाने लाया गया।

अवधेश राय हत्याकांड मामले में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी दोषी करार

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  वाराणसी:    अवधेश राय हत्याकांड (Awadhesh Rai murder case) में वाराणसी के एमपी-एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है. कांग्रेस नेता अजय राय के भाई अवधेश राय थे. 32 साल बाद कोर्ट का यह फैसला आया है. दोपहर दो बजे के बाद कोर्ट सजा का ऐलान करेगी. चेतगंज थाने से महज 50 मीटर दूर बदमाशों ने अवधेश राय की गोली मारकर हत्या कर दी थी. अवधेश राय मर्डर केस में यह फैसला एमपी-एमएल कोर्ट के जज अवनीश गौतम ने सुनाया है. इससे पहले 22 मई को इस केस में अंसारी की बांदा जेल से वर्चुअल पेशी हुई थी, तब जज ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था. इस हत्याकांड को बदमाशों ने 3 अगस्त 1991 को अंजाम दिया था. तब अवधेश के भाई अजय राय ने पांच लोगों को आरोपी बनाया था, जिसमें से एक मुख्तार भी शामिल था. अजय राय ने वाराणसी के चेतगंज थाने में भाई की हत्या को लेकर एक शिकायत दर्ज कराई थी. इस हत्याकांड में मुख्तार के अलावा पूर्व विधायक अब्दुल कलाम का भी नाम सामने आया था. साथ ही भीम सिंह और राकेश को भी पुलिस ने आरोपी बनाया था. यह एक हाईप्रोफाइल केस था, इस वजह से तब की सरकार ने जांच का जि