बुजुर्ग महिला के हत्यारे को उम्र कैद , मिर्जापुर में 2017 में पत्थर से कुच से कर की थी हत्या 20000 जुर्माना भी लगा



जिला ब्यूरो चीफ मिर्जापुर अंजनी मिश्र (शुभम पण्डित)

मिर्जापुर ( जनतंत्र की आवाज ) अहरौरा थाना क्षेत्र में एक 60 वर्षीय महिला की पत्थर से हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला
एवं सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार गौतम की अदालत ने आरोपी संतोष कुमार सोनी को 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना न चुकाने पर 6 माह का
अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

घटना 13 दिसंबर 2017 की है, जब अहरौरा के बुढ़ादेई मोहल्ले में गायत्री देवी की पत्थर से सिर पर वार कर हत्या कर दी गई थी। मृतका के बेटे बिरजू की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की और
आरोपी को गिरप्तार कर जेल भेज दिया था।

अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी पंकज सिंह, विवेचक निरीक्षक प्रवीण कुमार सिंह और पैरवी सेल की टीम ने मजबूत पैरवी की। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें और गवाहों के बयान के आधार पर यह पैसला सुनाया। यह निर्णय अपराध के प्रति कड़े रुख को दर्शाता है और समाज में कानून व्यवस्था को मजबूत करने का संदेश देता है।

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